ब्यूटी पार्लर संचालिका की हत्या में सिपाही के बेटे सहित छह पर केस
- Samridh Bharat
- May 10, 2020
- 3 min read

गोरखपुर : चौरीचौरा के टेलहनापार में शुक्रवार की रात में हुई ब्यूटी पार्लर संचालिका आशा देवी (32) की हत्या के मामले में उनके पति नीरज कन्नौजिया की तहरीर पर पुलिस ने शनिवार की भोर में सिपाही पुत्र सहित छह लोगों के खिलाफ धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या व एससी एसटी एक्ट की धारा में केस दर्ज कर कुछ आरोपितों को हिरासत में लिया है। फिलहाल हत्या की वजह में शामिल छेड़खानी की पुलिस ने धारा ही नहीं लगाई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर में छेड़खानी का जिक्र नहीं था। आरोप तो यह है कि छेड़खानी की धारा हटवाने के लिए पुलिस ने सामान्य तहरीर लिखवाई थी। पुलिस के मुताबिक जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सिपाही कमलेश यादव का नाबालिग बेटा, उसकी पत्नी ज्ञानती उर्फ मंशा तथा कमलेश यादव के भाई सिपाही प्रभु यादव का बेटा डिम्पल यादव और अखिलेश यादव, बेटी पूजा व खुशबू के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने इन आरोपितों में कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक नीरज ने तहरीर दी थी कि उसके घर के पास पुलिया पर सिपाहियों के बेटों के बैठने को लेकर उसकी पत्नी आशा देवी से उनकी कहासुनी हुई। इसके बाद इन लोगों ने ईंट पत्थर से मारकर मेरी पत्नी की हत्या कर दी। मुकदमें में एससीएसटी की धारा भी लगाई गई है लिहाजा मामले की विवेचना सीओ चौरीचौरा रचना मिश्रा करेंगी। सीओ ने बताया कि विवेचना में जो तथ्य सामने आएगा उसे शामिल किया जाएगा। सिपाही पुत्रों को छेड़खानी और पाक्सो की धारा से बचाने वाली पुलिस ही बताए कि आशा देवी के घर के पास स्थित पुलिस पर बैठने को लेकर क्यों विवाद हुआ था? यहां बता दें कि आशा देवी का घर गांव के नहर की पुलिया के पास है। आरोप है कि सिपाहियों के बेटे अक्सर यहीं पर बैठकर छेड़खनीं करते थे। ब्यूटी पार्लर संचालिका की बेटी ने मां से उनकी शिकायत की थी। इसके बाद आशा देवी ने पुलिया पर बैठने से उन्हें मना किया। नीरज के परिवार का कहना है कि वे दबंग हैं और उन्होंने इस विरोध को अपनी दबंगई से जोड़ते हुए घर पर चढ़कर हमला कर दिया। फिलहाल घटना की जड़ में छेड़खानी होने के बाद भी जिस तरह से पुलिस ने केस में इसे निगल लिया है उससे सभी लोग हैरान हैं। आरोप यही लग रहा है कि पुलिस ने खाकी का पक्ष लिया है क्योंकि अगर छेड़खानी के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज होता तो यह अपराध और ज्यादा गंभीर माना जाता। यही नहीं छेड़खानी दर्ज होने के साथ ही पाक्सो की धारा भी लग जाती क्योंकि जिससे छेड़खानी का मामला आ रहा है वह नाबालिग है।
#NEWS REPORT: Samridh Bharat
#Posted By: Sparsh Pandat
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